कर्मचारियों के हित में हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, होगा न्यूनतम देय वेतनमान का भुगतान, जाने फैसला

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चंडीगढ़, डेस्क रिपोर्ट। कर्मचारियों (Employees) के हित को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से हाई कोर्ट (high court) ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि संविदा कर्मचारी (contract employees) जिस पद पर वर्तमान में कार्यरत हैं। उन्हें उसी पद पर देय न्यूनतम वेतनमान का भुगतान (Payable Minimum Pay Scale) किया जाना चाहिए। इस संबंध में आदेश देने के साथ ही हजारों संविदा कर्मचारियों को अन्य विभाग और अन्य पद पर पदस्थ किए जाने के बाद उसे पद के न्यूनतम वेतनमान के भुगतान किए जाएंगे।

बता दे कि कई बार संविदा कर्मचारियों को दूसरे समूह के साथ में स्थापित कर दिया जाता है जबकि उन्हें उनके नियुक्ति पद पर ही वेतनमान उपलब्ध कराए जाते हैं। इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिस पर अब बड़ा फैसला आया है। एक महत्वपूर्ण आदेश में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में संविदा कर्मचारियों को “जिस पद पर वे वर्तमान में काम कर रहे हैं, उस पर देय न्यूनतम वेतनमान” का भुगतान किया जाएगा।


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Kashish Trivedi

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