Contract Employees Regular : जेपीएससी में कार्यरत संविदा कर्मचारी को झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने संविदा कर्मी को 45 दिनों के भीतर नियमित करने का आदेश जेपीएससी को दिया है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुखविलास उरांव की अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।वही एकल पीठ के आदेश को गलत ठहराया है।
2014 से सेवा होगी नियमित, मिलेंगी सारी सुविधाएं
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने संविदा पर नियुक्त कर्मी की सेवा 45 दिनों के भीतर नियमित करने का निर्देश जेपीएससी को दिया है,इसके साथ ही वर्ष 2014 से इनकी सेवा को नियमित मानते हुए इन्हें सारी सुविधा देने का निर्देश दिया है।झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने वर्ष 2022 में प्रार्थी की याचिका को एकल पीठ द्वारा खारिज किए जाने और जेपीएससी द्वारा उसे वर्ष 2010 में उसे हटाए जाने के आदेश को असंवैधानिक ठहराया।खंडपीठ ने प्रार्थी की याचिका को निष्पादित कर दिया। इस मामले में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सृष्टि सिन्हा एवं अधिवक्ता शशांक शेखर झा ने पैरवी की।