धोखाधड़ी करके जमीन व पैसे हड़पने वाली महिला और उसके सहयोगी को कोर्ट ने सुनाई सजा

Amit Sengar
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Dewas News : मध्य प्रदेश के देवास जिले में बुधवार को बागली के द्वितीय सत्र न्यायाधीश चंद्रकिशोर बारपेटे ने धोखाधड़ी के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए एक महिला और उसके सहयोगी को 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5-5  हजार रूपए के अर्थदंड की सजा से दण्डित किया।  मामला उदयनगर थाना क्षेत्र के ग्राम देवनलिया में स्थित एक भूमि के टुकड़े की खरीद का है जिसमें महत्वपूर्ण यह है कि फरियादी और आरोपी सभी लोग इंदौर के रहने वाले है।

यह है पूरा मामला

एजीपी अखिलेश मंडलोई ने बताया कि धोखाधड़ी का यह मामला 31 मई 2014 से 25 फरवरी 2025 के मध्य का है। जिसमें सर्वसम्पन्न नगर बिचौली हाप्सी रोड इंदौर निवासी फरियादी शालिनी और उनके पति अरुण शर्मा के पड़ौस में प्रीति तारे और उसके मृत पति निशांत तारे रहते थे। दोनों परिवारों के मध्य घनिष्ठ संबंध थे। प्रीति तारे और उसके पति निशांत ने शर्मा दम्पति के सामने बागली अनुविभाग के उदयनगर थाना क्षेत्र में स्थित ग्राम देवनलिया में फार्म हाउस और रिसोर्ट निर्माण कर विक्रय करने और अत्यधिक मुनाफा कमाने का लालच दिया। जिस पर शर्मा दम्पति ने भी सहमति दी और कृषि भूमि क्रय करने का निर्णय लिया। जिसमें उन्होंने मई 2014  में भूमि  स्वामी उमेश जायसवाल निवासी महिगांव थाना उदयनगर से 37 लाख 75 हजार रुपए में राजस्व मंडल 3 की 2.020 हेक्टेयर कृषि भूमि क्रय करने का अनुबंध  शालिनी शर्मा और प्रीति तारे के नाम पर किया गया। जिसकी नोटरी बागली के एक स्थानीय अधिवक्ता से करवाई गई।


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मुझे अपने आप पर गर्व है कि में एक पत्रकार हूँ। क्योंकि पत्रकार होना अपने आप में कलाकार, चिंतक, लेखक या जन-हित में काम करने वाले वकील जैसा होता है। पत्रकार कोई कारोबारी, व्यापारी या राजनेता नहीं होता है वह व्यापक जनता की भलाई के सरोकारों से संचालित होता है। वहीं हेनरी ल्यूस ने कहा है कि “मैं जर्नलिस्ट बना ताकि दुनिया के दिल के अधिक करीब रहूं।”