7th pay commission Employees HRA Payment Rule : केंद्र सरकार के कर्मचारियों के एचआरए भुगतान को लेकर नवीन आदेश जारी किए गए हैं। वित्त मंत्रालय और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा कर्मचारियों के अतिथि गृह में रुकने पर HRA भुगतान को लेकर नियम तय किए गए हैं। जिसका पालन करना अनिवार्य होगा।
दरअसल बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों, गैर-संघबद्ध पर्यवेक्षकों और सीपीएसई के सीवीओ को सीपीएसई/केंद्र सरकार, राज्य सरकार/स्वायत्त संगठन इत्यादि द्वारा संचालित अतिथि गृहों में उनके अस्थायी प्रवास (छह महीने की अधिकतम अवधि तक) के दौरान किराए की प्रतिपूर्ति/एचआरए का भुगतान इस नियम के तहत होगा।
आदेश में कहा गया है कि सीवीसी से एक संदर्भ प्राप्त हुआ है कि कुछ बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारी, गैर संघबद्ध पर्यवेक्षक और सीपीएसई के सीवीओ सीपीएसई/केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त संगठनों आदि द्वारा संचालित सब्सिडी वाले कमरे के किराए के शुल्क का भुगतान करके और साथ ही एचआरए का दावा करके अतिथि गृहों में रह रहे हैं।
किराए की राशि की प्रतिपूर्ति के लिए होगी निम्नलिखित शर्तें
इस मामले पर इस विभाग में विचार किया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यकारियों, गैर-संघबद्ध पर्यवेक्षकों और सीपीएसई के सीवीओ को एक नए स्टेशन पर उनकी नियुक्ति/स्थानांतरण/तैनाती पर निवास के परिवर्तन की आवश्यकता होती है, यदि वे अस्थायी रूप से राज्य भवनों/अतिथि गृहों/विभागीय में रहते हैं। सीपीएसई/केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त संगठनों आदि द्वारा चलाए जा रहे अतिथि गृहों को भुगतान किए गए किराए की राशि की प्रतिपूर्ति निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर की जा सकती है:-
- अधिकारी ने अपनी पात्रता के आवास के लिए आवेदन किया है, लेकिन संबंधित सीपीएसई द्वारा आवासीय आवास आवंटित नहीं किया गया है।
- संबंधित गेस्ट हाउस अधिकारी की पोस्टिंग के स्थान पर स्थित होना चाहिए।
- अधिकारी को सीपीएसई/केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त संगठन द्वारा चलाए जा रहे अतिथि गृहों में रहना चाहिए और किराए के भुगतान के समर्थन में किराए की रसीदें जमा करनी चाहिए।
- किराए की प्रतिपूर्ति छह महीने की अधिकतम अवधि तक स्वीकार्य होगी।
- इस अवधि के दौरान कोई मकान किराया भत्ता (एचआरए) स्वीकार्य नहीं होगा।
ये आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।
इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि अनुपालन के लिए उपर्युक्त को अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सीपीएसई के ध्यान में लाएं।