नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। एक तरफ जहां केंद्रीय 6th-7th pay commission कर्मचारी और पेंशनर्स (employees-pensioners) के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि को लेकर आदेश जारी कर दी गई। दूसरी तरफ पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPT) द्वारा केंद्र सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 के तहत अनुबंध पर सेवारत कर्मचारियों की गणना पेंशन और ग्रेच्युटी (pension-gratuity) के लिए सेवा के रूप में नियम और शर्तें निर्धारित की गई है। कर्मचारियों के नियम के पालन के तहत पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में नवीन आदेश जारी करते हुए कर्मचारियों को इस सुविधा का लाभ देने के निर्देश सभी विभागों को दिए गए हैं।
केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 17 के अनुसार, एक व्यक्ति, जो शुरू में एक निर्दिष्ट अवधि के लिए एक अनुबंध पर सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था और बाद में अस्थायी रूप से उसी या किसी अन्य पद पर नियुक्त किया गया था, पेंशन योग्य प्रतिष्ठान में स्थानापन्न या वास्तविक क्षमता, बिना किसी रुकावट के, सरकार को वापस करने के विकल्प का प्रयोग कर सकता है, उस सेवा के लिए किसी भी अन्य मुआवजे सहित उस पर ब्याज के साथ अंशदायी भविष्य निधि में सरकार का योगदान और सेवा की अवधि की गणना, उक्त अनुबंध, अर्हक सेवा के रूप में गणना होगी।
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राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की शुरूआत के बाद, सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 01.01.2004 को या उसके बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं थे। इसलिए, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 17 के तहत विकल्प उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध था जो 31 दिसंबर, 2003 के शुरू में अनुबंध पर लगे थे और उसी या किसी अन्य पद पर अस्थायी, स्थानापन्न या मूल क्षमता पर या उससे पहले नियुक्त किए गए थे।
केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 17 के तहत किसी संविदा पर नियुक्त व्यक्ति द्वारा प्रयोग किए गए उपरोक्त विकल्प की अनुमति उसी या किसी अन्य पद पर अस्थायी, स्थानापन्न या वास्तविक क्षमता में 31 प्रतिशत या उससे पहले की नियुक्ति के बाद दी गई थी। दिसंबर, 2003, उक्त अनुबंध पर सेवा की अवधि को केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 18 के अनुसार पेंशन और ग्रेच्युटी के लिए अर्हक सेवा के रूप में गिना जाता रहेगा।
सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के तहत मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में सख्त कार्यान्वयन के लिए अनुबंध पर सेवा की गणना अर्हक सेवा के रूप में करने के संबंध में उपरोक्त प्रावधानों को पेंशन लाभ से निपटने वाले कर्मियों के ध्यान में लाया जाए।