कर्मचारियों-पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने दिया महत्वपूर्ण फैसला, करोड़ों को मिलेगा लाभ

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट (Supreme court)  ने सेवानिवृत्त कर्मचारी (retired employee) और पेंशनर्स (pensioners) को बड़ी राहत दी है। दरअसल किसी कर्मचारी को राज्य शासन द्वारा यदि अतिरिक्त पेंशन (additional pension) सहित अतिरिक्त भुगतान कर दिया जाता है तो उसे सेवानिवृत्ति के बाद इस आधार पर नहीं वसूला जा सकता कि उसकी वेतन वृद्धि (increment) राज्य शासन की तरफ से किसी त्रुटि की वजह से हुई थी। दरअसल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने सुनवाई करते हुए कहा कि अतिरिक्त भुगतान की वसूली सेवानिवृत्ति के बाद नहीं की जानी चाहिए। यह कर्मचारी का अधिकार है, साथ ही कर्मचारी को होने वाली मुश्किलों से राहत देने के लिए यह निर्णय लिया जाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कई मामले को देखते हुए और याचिकाकर्ता की याचिका पर वकील द्वारा दी गई दलील को सुनने के बाद यह फैसला दिया है कि यदि किसी कर्मचारी को किए गए अतिरिक्त भुगतान के कारण उसकी किसी भी धोखाधड़ी गलत दस्तावेज पेश करने के कारण नहीं है तो उसे अतिरिक्त भुगतान की राशि को वापस नहीं वसूला जा सकता वहीं यदि यह भुगतान कंपनी की ओर से यह राज्य शासन की ओर से भक्तों की गणना में गलती से किया गया है तो इसे सेवानिवृत्ति होने के बाद वापस नहीं वसूला जा सकता है।

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Kashish Trivedi

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