कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, पुरानी पेंशन योजना के नियम बदले, अधिसूचना जारी, जानें कितनी मिलेगी पेंशन

Pooja Khodani
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जयपुर, डेस्क रिपोर्ट।Old Pension Scheme. राजस्थान में नई पेंशन स्कीम को खत्म कर एक बार फिर पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया है, इस संबंध में वित्त विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत पुरानी पेंशन लागू करने के नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब राज्य के 5.5 लाख सरकारी कर्मचारियों (Rajasthan Government Employees-Employees) को रिटायरमेंट पर वेतन की 50 फीसदी ही पेंशन मिलेगी।

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राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके लिए राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम 2005 को खत्म करने की अधिसूचना जारी कर दी है वही जिस नियम से कर्मचारियों के रिटायरमेंट पर नई पेंशन योजना (NPS) लागू की गई थी, उसे भी खत्म कर दिया है। वित्त विभाग ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए नियमों में बदलाव के आदेश जारी कर दिए हैं।योजना लागू होने से सालाना 19 हजार करोड़ रुपये का भार पड़ेगा।


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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)