Taj Mahal Tax Notice : दुनिया के सात अजूबों में शामिल ताजमहल (Taj Mahal) के साथ एक अजूबी घटना हुई है। आगरा नगर निगम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को एक नोटिस जारी करते हुए ताजमहल पर जल कर के रूप में 1.9 करोड़ रुपये और संपत्ति कर के रूप में 1.5 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए कहा है। इसके लिए एएसआई को महज़ 15 दिनों की मोहलत दी गई है और कहा गया है कि इस समयावधि में टैक्स जमा नहीं किया तो ताजमहल को कुर्क कर लिया जाएगा।
पहली बार मिला टैक्स का नोटिस
ये बिल वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 का है। इसे लेकर ASI अधीक्षक राज कुमार पटेल ने कहा है कि स्मारकों पर संपत्ति कर लागू नहीं होता है। इसी के साथ पानी के लिए टैक्स का भुगतान करने के लिए भी एएसआई उत्तरदायी नहीं हैं, क्योंकि इसका कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं होता है। परिसर के भीतर हरियाली बरकरार रखने के लिए ही पानी का उपयोग किया जाता है। उन्होने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है जब ताजमहल के लिए पानी और संपत्ति कर का नोटिस मिला है। संभव है कि ये गलती से भेजा गया हो। एएसआई अधिकारी के मुताबिक 1920 में ताजमहल को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था और स्मारकों पर कोई टैक्स नहीं लगता है।