Babri Demolition: आडवाणी-उमा भारती को बड़ी राहत, उच्चतम न्यायालय का “सुप्रीम” फैसला, अवमानना केस खारिज, सभी कार्यवाही बंद

supreme court employees officers

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। देश के उच्चतम न्यायालय (Supreme court) ने सुप्रीम फैसले में लालकृष्ण आडवाणी (LK Advani) सहित उमा भारती (Uma Bharti) और साध्वी ऋतंभरा को बड़ी राहत दी है। दरअसल बाबरी विध्वंस (Babri Demolition) मामले में दायर अवमानना केस को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। मामले में स्पष्ट आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता का निधन हो गया है जबकि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा राम मंदिर बनाने का आदेश भी दिया गया।

इसलिए अब अवमानना का कोई महत्व नहीं रहता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस से जुड़ी सभी याचिका -कार्यवाही को बंद करने का निर्णय दिया है। दरअसल अवमानना केस असलम भूरे द्वारा दायर की गई थी। जिस का निधन हो चुका है। वहीं इस मामले में मुख्य आरोपी कल्याण सिंह का निधन हो चुका हैं। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस से जुड़ी सभी कार्रवाई को बंद कर दिया है।


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Kashish Trivedi

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