कोर्ट ने सुनाया फैसला, मंदबुद्धि बालिका के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को 14 वर्ष का सश्रम कारावास

नीमच, कमलेश सारडा। जावद में अनुज कुमार मित्तल अपर सत्र न्यायाधीश ने मंदबुद्धि के साथ बलात्कार (rape) कर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को 14 वर्ष के सश्रम कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

गौरतलब है कि घटना 10 फरवरी 2022 शाम के लगभग 5-6 बजे थाना जावद क्षैत्र की हैं। जब पीड़िता आरोपी के घर पर शॉल लेने के लिये गई थी, तभी आरोपी द्वारा पीड़िता की मानसिक अवस्था का लाभ उठाकर डरा-धमकाकर उसके साथ बलात्कार किया और यह बात बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद से पीडिता डरी-सहमी रहने लगी और 16 फरवरी 2022 को जब आरोपी पीडिता के सामने आया तो पीडिता आरोपी को देखकर डर के कारण घर के अंदर चली गई। पीड़िता के परिवार के सदस्यों द्वारा पीड़िता से पूछताछ करने पर उसके द्वारा सम्पूर्ण घटना को बताया गया, जिसके बाद आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना जावद में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिस पर से अपराध क्रमांक 97/2022 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार करके आवश्यक साक्ष्य एकत्रित कर अभियोग पत्र जावद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

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Amit Sengar

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मुझे अपने आप पर गर्व है कि में एक पत्रकार हूँ। क्योंकि पत्रकार होना अपने आप में कलाकार, चिंतक, लेखक या जन-हित में काम करने वाले वकील जैसा होता है। पत्रकार कोई कारोबारी, व्यापारी या राजनेता नहीं होता है वह व्यापक जनता की भलाई के सरोकारों से संचालित होता है। वहीं हेनरी ल्यूस ने कहा है कि “मैं जर्नलिस्ट बना ताकि दुनिया के दिल के अधिक करीब रहूं।”