कर्मचारी के प्रोविजनल पेंशन पर बड़ी अपडेट, हाई कोर्ट ने राज्य शासन को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब

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जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (MP High court) ने कर्मचारी (MP Employee) के हित में बड़ा कदम उठाया गया है। वहीं राज्य शासन को नोटिस जारी कर पेंशन (Pension) रोके जाने को लेकर जवाब तलब किया गया है। दरअसल हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सजा के खिलाफ अपील लंबित होने के बावजूद पेंशन रोके जाने पर सख्ती दिखाई है। प्रोविजनल पेंशन (provisional pension) रोके जाने को लेकर राज्य शासन सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति नंदिता दुबे के एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने दलील पेश की। अधिवक्ता ओम शंकर विनय पांडे और अंचन पांडे ने याचिकाकर्ता 70 वर्षीय गोपाल प्रसाद की ओर से पक्ष रखते हुए दलील दी कि याचिकाकर्ता बरेली रायसेन के निवासी है। 2013 में मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक नर्मदा पुरम से सेवानिवृत्त हुए हैं।


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Kashish Trivedi

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