दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। दिवाली (Diwali 2021) के त्योहार में बस कुछ ही दिन बचे हैं और प्रदूषण के चलते कई राज्यों में पटाखों के उपयोग पर बैन (ban on firecrackers) लगा हुआ है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने अवैध पटाखों और कैमिकल पटाखों के उपयोग को लेकर सभी राज्य सरकारों और एजेंसियों को फटकार लगाई।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार और एजेंसियों को ग्रीन पटाखों के उपयोग एवं बिक्री का सख्ती से पालन करना चाहिए। केमिकल पटाखों और अवैध पटाखों के उपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन पटाखों पर लगे बैन का पालन ना होने पर राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस के शीर्ष अधिकारी जिम्मेदार होंगे।